मेरठ कोर्ट का सख्त फैसला: नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान-साहिल को मौत की सजा

बुधवार को जिला अदालत ने उस सनसनीखेज हत्याकांड में दोनों मुख्य आरोपियों को मृत्युदंड सुनाया, जिसमें पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छिपाया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई। दोनों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।

फैसला सुनाए जाने के दौरान दोनों भावुक दिखे। मुस्कान ने आंसू बहाए और अदालत से अपनी दो बेटियों की देखभाल का अनुरोध किया। साहिल भी उदास नजर आए। इससे पहले अदालत ने दोनों से पूछा था कि क्या वे सजा से पहले कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने चुप्पी साध ली।

30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था। लगभग 13 महीने चले मुकदमे में दर्जनों गवाहों के बयान और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर फैसला आया। अभियोजन पक्ष ने अपराध की बर्बरता को देखते हुए फांसी की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने मुस्कान की बेटियों के भविष्य का हवाला देते हुए कम सजा की अपील की।

सौरभ के परिजन लंबे समय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते रहे हैं। मुस्कान की एक बेटी परिवार के पास है, जबकि दूसरी बेटी जेल में उनके साथ रह रही है।