जनप्रतिनिधि विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया, कोर्ट रूम में रो पड़े पूर्व सांसद

JDS से निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने एक घरेलू कामगार से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया है. जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट रूम में ही भावुक होकर रोने लगे. इस मामले में FIR दर्ज होने के मात्र 14 महीने बाद यह फैसला आया है. अदालत 2 अगस्त को सजा की अवधि का ऐलान करेगी.

पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना पर यौन हिंसा और बलात्कार के चार अलग-अलग मामले चल रहे हैं. ये सभी मामले 28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन, हासन जिले में दर्ज हुए थे. उनके खिलाफ दो साइबर अपराध के मामले भी CID के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे.

अश्लील वीडियो और फॉरेंसिक रिपोर्ट

इस मामले में एक कथित अश्लील वीडियो सामने आने के बाद कोर्ट ने तकनीकी जांच की मांग की थी. कोर्ट यह स्पष्ट करना चाहता था कि वीडियो प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल से उनके ड्राइवर कार्तिक के मोबाइल में कैसे ट्रांसफर हुआ. CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने इस पर अपनी विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है. रिपोर्ट में वीडियो के ट्रांसफर का डिजिटल लॉग्स, मेटाडेटा एनालिसिस और व्हाट्सएप/ब्लूटूथ जैसे माध्यमों की तकनीकी पुष्टि शामिल है.

परिवार भी कानूनी शिकंजे में

इस मामले में सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना ही नहीं, बल्कि उनके पिता एच. डी. रेवन्ना, जो वर्तमान में होलेनरसीपुरा के विधायक हैं, भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं. उनके खिलाफ केआर नगर पुलिस स्टेशन में एक अलग मामला दर्ज किया गया है. यह मामला सबूतों के साथ छेड़छाड़, धमकी देने या अपराध में सहयोग करने से जुड़ा हो सकता है.