आय से अधिक संपत्ति के मामले में पहली बार आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) सौम्या चौरसिया की भिलाई-दुर्ग स्थित 8 करोड़ रुपये मूल्य की 16 अचल संपत्तियों को जब्त करेगी। ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि ईओडब्ल्यू ने 16 जनवरी, 2025 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सौम्या ने अपनी आय से अधिक संपत्ति खरीदी है।EOW सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्तियों को करेगी कुर्क, भाई और पति के नाम पर खरीदी प्रॉपर्टी
कोर्ट ने आदेश दिया
मूल्यांकन और प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, अंतरिम कुर्की आदेश पारित किया गया। गौरतलब है कि सौम्या चौरसिया की आय से अधिक 47 करोड़ रुपये मूल्य की 45 संपत्तियों की पहचान की गई है। इनमें से 39 करोड़ रुपये मूल्य की 29 अचल संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहले ही जब्त की जा चुकी हैं। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को 16 अचल संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया है।
भाई और पति के नाम पर खरीदी प्रॉपर्टी
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में, सौम्या चौरसिया ने अपने पति सौरभ, भाई अनुराग चौरसिया और परिवार के सदस्यों के नाम लगभग ₹47 करोड़ मूल्य की 45 अचल संपत्तियाँ खरीदीं। ये संपत्तियाँ कथित तौर पर कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोतों से खरीदी गई थीं। यह जानकारी मिलने पर संपत्ति जब्त कर ली गई। गौरतलब है कि सौम्या कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा हैं।