बालाघाट: कोतवाली पुलिस ने रविवार रात मोतीतालाब क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले एक डीजे वाहन पर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सड़क पर तेज आवाज़ में डीजे बजने से न केवल ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था, बल्कि मुख्य मार्ग पर आवागमन भी बाधित हो रहा था।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँची और डीजे वाहन (क्रमांक एमएच 31 एफसी 5141) को रोक लिया।
पुलिस ने वाहन चालक गजेंद्र पिता थानसिंह उइके (26 वर्ष) से डीजे बजाने की वैध अनुमति माँगी। अनुमति पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर पुलिस ने तत्काल वाहन को जब्त कर लिया। चालक गजेंद्र उइके के खिलाफ मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि बिना वैध अनुमति के रात में तेज आवाज़ में डीजे बजाना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने सभी डीजे संचालकों और वाहन चालकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे कानून का पालन करें, अन्यथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।