गुजरात सरकार का बड़ा फैसला: विवादित प्लॉट अब यूसुफ पठान के नाम

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को उनके वडोदरा स्थित आवास के पास वाली 978 वर्ग मीटर सरकारी जमीन का आवंटन गुजरात सरकार ने मंजूर कर लिया है। इस प्लॉट की मौजूदा अनुमानित कीमत करीब 20.53 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक, कुल जमीन में से 500 वर्ग मीटर हिस्सा उन्हें घर बनाने के लिए मुफ्त दिया जाएगा। शेष 478 वर्ग मीटर के लिए उन्हें तय मूल्यांकन का 55 प्रतिशत यानी लगभग 5.52 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। नगर निगम को इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। अंतिम मंजूरी वीएमसी की स्थायी समिति और बोर्ड से अभी बाकी है।

कैसे शुरू हुआ विवाद

साल 2012 में यूसुफ पठान ने अपने परिवार के बंगले से सटी इस जमीन को 99 साल की लीज पर लेने की मांग की थी। उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। उस समय वडोदरा नगर निगम ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और जमीन की कीमत करीब 5.6 करोड़ रुपये आंकी गई थी। पठान भुगतान के लिए तैयार थे, लेकिन 2014 में राज्य सरकार ने बिना नीलामी के आवंटन का फैसला खारिज कर दिया।

इसके बाद लंबे समय तक मामला अटका रहा। 2024 में नगर निगम ने अतिक्रमण का नोटिस जारी किया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पहले पठान की याचिका खारिज हुई। हाल ही में उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली थी।

सरकार ने इसे विशेष मामला बताते हुए कहा है कि यह फैसला किसी अन्य के लिए मिसाल नहीं बनेगा। साथ ही राजस्व विभाग नगर निगम को बराबर कीमत की दूसरी जमीन मुआवजे के रूप में देगा।