छिंदवाड़ा जहरीली सिरप कांड: 24 बच्चों की मौत के मुख्य आरोपी की जमानत खारिज

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया न्यायालय ने बहुचर्चित ‘कोल्ड्रिफ सिरप कांड’ के मुख्य आरोपी और श्रीसन फार्मा के संचालक गोविंदनाथन रंगराजन सहित केमिकल एनालिस्ट के. महेश्वरी की जमानत याचिका रद्द कर दी है। न्यायालय ने 24 मासूम बच्चों की मौत के इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। अब आरोपी पक्ष जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

सिरप में मिला 48.6% जहरीला रसायन

इस पूरे कांड की जांच में दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। तमिलनाडु सरकार की लैब रिपोर्ट के अनुसार, कोल्ड्रिफ कफ सिरप में जहरीला रसायन डायएथिलिन ग्लायकॉल (DEG) 48.6% की जानलेवा मात्रा में पाया गया था। इसी जहरीले मिश्रण के कारण बच्चों की मौत हुई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था।

जबलपुर हाईकोर्ट में कल अहम सुनवाई

मामले के एक अन्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में 23 जनवरी को सुनवाई होनी है। डॉ. सोनी की ओर से नामी वकीलों का एक पैनल पैरवी कर रहा है। गौरतलब है कि पुलिस ने श्रीसन फार्मा के संचालक और डॉ. सोनी सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है।