रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल पर एक महिला का कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है. इस मामले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में रविवार को बीएनएस धारा 69 (शादी का झूठा वादा सहित धोखे से यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि अब इस मामले में क्रिकेटर और शिकायतकर्ता दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे.
जांच की दिशा और जुटाए गए सबूत
सूत्रों के अनुसार, पुलिस अब पीड़िता का बयान दर्ज करेगी. पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दर्ज करवाया जाएगा और उसका मेडिकल भी करवाया जाएगा. पीड़िता ने यश दयाल से जुड़े कुछ सबूत भी पुलिस को सौंपे हैं, जिनकी पुलिस द्वारा सत्यापन किया जा रहा है. मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्ययोजना तय करेगी. यह महत्वपूर्ण है कि बीएनएस धारा 69 एक गैर-जमानती धारा है और इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
शिकायत का घटनाक्रम
यह कार्रवाई 21 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) के माध्यम से एक महिला द्वारा की गई शिकायत के बाद शुरू हुई. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिस क्रिकेटर के साथ वह पांच साल से रिलेशनशिप में थी, उसने उसका शारीरिक शोषण किया. इंदिरापुरम निवासी शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि क्रिकेटर ने पिछले पांच सालों से उसका यौन शोषण किया और उससे शादी करने का झूठा वादा किया.
आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद, महिला ने 24 जून को इस मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर साझा किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. इसके उपरांत, 27 जून को महिला ने पुलिस से संपर्क किया और एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि क्रिकेटर ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है. उसने अपनी शिकायत की सत्यता साबित करने के लिए मोबाइल कॉल, चैट, स्क्रीनशॉट और वीडियो कॉल जैसे सबूत भी पेश किए. इन सभी तथ्यों की जांच के बाद पुलिस ने अब आगे की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.