नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट ने संज्ञान पर फैसला टाला, अब 16 दिसंबर को सुनवाई

नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी है। आज कोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान में लेने या न लेने का फैसला सुनाना था, लेकिन अब यह फैसला 16 दिसंबर तक टल गया है।

इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, सुमन दुबे के अलावा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आरोपी बनाया है।

एजेंसी का दावा है कि कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की करीब दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया। ईडी के अनुसार यह पूरा खेल सिर्फ 50 लाख रुपये के निवेश से यंग इंडियन कंपनी के जरिए अंजाम दिया गया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रमुख हिस्सेदारी है।

कांग्रेस शुरू से इस जांच को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है।गौरतलब है कि 7 नवंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कुछ दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 16 दिसंबर को कोर्ट इस बात का निर्णय लेगी कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।