गाड़ी बेचने के 7 दिन के अंदर RTO भेजनी होगी फाइल,नहीं तो होगा एक्शन

परिवहन विभाग सख्त, देरी की तो लगेगी 05% पेनाल्टी

भोपाल: परिवहन विभाग नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए की गई व्यवस्था को लेकर अब सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत अब ऑटोमोबाइल डीलर को गाड़ी बेचने के साथ ही उसकी फाइल सात दिन के अंदर आरटीओ कार्यालय भेजनी होगी। इस संबंध में विभाग ने सभी डीलर्स को आदेश जारी कर दिया है। इस कवायद का मकसद वाहन मालिक को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जल्द से जल्द उपलब्ध कराना है। जो डीलर ऐसा नहीं करेंगे, विभाग उन पर जुर्माना लगाएगा। उनसे बेचे गए वाहन की कीमत की 05 फीसदी तक राशि बतौर पेनल्टी वसूली जा सकती है। दरअसल, नवरात्रि और दीपावली के बीच शहर में हजारों गाड़ियों बेची गई है, लेकिन डीलर्स ने अब तक कई वाहनों की फाइलें आरटीओ नहीं पहुंचाई है। इस कारण वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने में देरी हो रही है। अभी ऑटोमोबाइल डीलर की लापरवाही का खामियाजा वाहन मालिक को उठाना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर अब नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत वाहन बेचने के बाद जिस दिन बीमा जारी किया जाएगा, उसी दिन डीलर को सेल लेटर जारी कर वाहन की फाइल आरटीओ कार्यालय पहुंचाना होगी।