पटना कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगा अंतरिम रोक

पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को आदेश जारी करते हुए पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से रोक लगा दी है।

सोमवार को याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को जारी आदेश में कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि खान सर के विरुद्ध कोई छापेमारी या अन्य दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे। साथ ही अदालत ने पुलिस को खान सर का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड और संबंधित केस डायरी अगली सुनवाई तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

यह राहत ऐसे समय में आई है जब पुलिस ने खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। नामजद होने के बाद खान सर मुख्यधारा से अचानक गायब हो गए थे। पुलिस ने उनके संस्थान खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर छापा मारा, लेकिन उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सका।

इस घटनाक्रम के बाद खान सर के वकीलों ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सरेंडर करने के बजाय अदालती प्रक्रिया चुनने के उनके फैसले पर अब कोर्ट ने सकारात्मक रुख दिखाया है। इस फैसले से खान सर के हजारों छात्रों और प्रशंसकों में राहत की लहर दौड़ गई है।