भोपाल : नगर नि गम भोपाल (BMC) जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करनेको लेकर नई गाइडलाइन लागू की
है। इसके तहत अब घटना के 21 दि न के भीतर प्रमाण पत्र सीधे वार्ड या जोन स्तर से ही जारी किए जाएंगे।
नि गम के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग ने बताया कि 22 से30 दिन के बीच आवेदन मुख्यालय में स्वीकृत होंगे।
वहीं, 31 दिन से एक वर्ष तक के मामलों में आवेदन के साथ शपथ पत्र (अफिडविेविट) अनिवार्य रहेगा।
आधार-पासपोर्ट और स्कूल एडमिशन मेंजरूरी
केंद्र सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड अपडटे और पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया
है। साथ ही यह स्कूल एडमिशन के लिए भी आवश्यक दस्तावेज है। नियम लागू होने के बाद आईएसबीटी स्थित
नगर निगम के जन्म और मृत्यु रिकार्ड कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे हैं।
शुल्क संरचना में भी बदलाव
नई व्यवस्था के तहत 21 दि न के भीतर आवेदन करनेपर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 22 से30 दि न के बीच आवेदन
पर 20 रुपये फीस देनी होगी। वहीं, 31 दिन से एक वर्ष तक के आवेदन पर 50 रुपये शुल्क और 50 रुपये के
स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जमा करना होगा।
इसके अलावा परुाने मामलों में प्रति वर्ष 250 रुपयेका जर्माु र्माना लिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 1000
रुपये होगी। रिकॉर्ड सर्च कराने के लिए 20 रुपये, डुप्लीकेट कॉपी के लिए 50 रुपये और एनओसी जारी करने पर
20 रुपये का शुल्क देना होगा।
जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार सत्यप्रकाश बड़गैया नेकहा कि नई गाइडलाइन से प्रतीक्षा अवधि कम होगी और नागरिकों
को 21 दिन में ही अपने वार्ड कार्यालय से प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएंगे।