केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में 2 पंपों पर केरोसिन

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब घरेलू उपयोग के लिए केरोसिन (सुपीरियर केरोसिन ऑयल – SKO) राशन दुकानों के अलावा चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर भी मिल सकेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 मार्च को जारी अधिसूचना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के नियमों में 60 दिनों के लिए अस्थायी छूट दी है।

इस व्यवस्था के तहत हर जिले में अधिकतम दो पेट्रोल पंप चुने जाएंगे, जहां केरोसिन की बिक्री की जा सकेगी। राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इन पंपों का चयन करेंगे। प्राथमिकता सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के कंपनी स्वामित्व वाले आउटलेट्स को दी जाएगी। प्रत्येक चयनित पंप पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन का स्टॉक रखने और बेचने की अनुमति होगी।

यह सुविधा उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी, जहां पहले PDS के तहत केरोसिन की आपूर्ति बंद या काफी सीमित कर दी गई थी। इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आदि शामिल हैं।