DRI ने एक्ट्रेस रन्या राव और 3 साथियों पर 271 करोड़ का जुर्माना लगाया, 324 किलो सोने की तस्करी का मामला

बेंगलुरु में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रण्या राव और तीन अन्य आरोपियों पर 271 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि इन लोगों ने दुबई से भारत में 324 किलो सोने की तस्करी की।

DRI नोटिस के अनुसार, मुख्य आरोपी रन्या राव — जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजीपी (सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट) रामचंद्र राव की बेटी हैं — पर 127 किलो सोने की तस्करी के लिए 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उनके करीबी सहयोगी तरुण के. राजू को 71 किलो सोने की तस्करी पर 63 करोड़ रुपये, जबकि साहिल साकरिया जैन और उनके रिश्तेदार भरत जैन को 63-63 किलो सोने की तस्करी पर 53-53 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, नोटिस में जुर्माना चुकाने की समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। जब्त किए गए सभी सामान सोने की ईंटें हैं, जिन पर 100% पेनाल्टी लगती है।

फिलहाल सभी आरोपी बेंगलुरु सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। रन्या ने अपनी हिरासत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

कानून के तहत DRI आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए लंबी प्रक्रिया और दस्तावेज़ीकरण की ज़रूरत होती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आरोपी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दे सकते हैं।