नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने देर रात सर्कुलर जारी कर बताया कि अब करदाता 16 सितंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई थी।
अब तक 7.3 करोड़ लोगों ने भरा आईटीआर
विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक 7.3 करोड़ से अधिक करदाता आईटीआर दाखिल कर चुके हैं। यह पिछले साल की तुलना में करीब दो लाख ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 7.28 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा था।
आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा 31 जुलाई थी, जिसे मई में बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। तकनीकी कारणों के चलते विभाग ने तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाते हुए करदाताओं को एक दिन की और राहत दी है।
बदलावों के चलते समय बढ़ाना पड़ा
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए आईटीआर फॉर्म्स में किए गए बदलावों के कारण बैक-एंड सिस्टम और फाइलिंग टूल्स को भी अपडेट करना पड़ा। तकनीकी प्रक्रियाओं को सुचारु करने के लिए अतिरिक्त समय जरूरी हो गया।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत उन करदाताओं के लिए फायदेमंद होगी जो सिस्टम संबंधी दिक्कतों के कारण रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे। हालांकि, विभाग ने संकेत दिया है कि आगे और विस्तार की संभावना कम है, इसलिए करदाताओं को 16 सितंबर की नई डेडलाइन तक रिटर्न भरना चाहिए।