गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर, रायपुर में भी 26 और 27 अगस्त को मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस की दुकानें और बूचड़खाने बंद रहेंगे.
पर्वों की पवित्रता का सम्मान
रायपुर नगर निगम ने छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार यह आदेश जारी किया है. रिपोर्ट के अनुसार, 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, जिस दिन बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, और 27 अगस्त को पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है. इन पावन पर्वों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
निगरानी के लिए विशेष टीमें
इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे. यदि कोई भी दुकानदार या प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
महापौर की सख्त चेतावनी
रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने इस संबंध में सख्त लहजे में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी और पर्युषण जैसे पवित्र पर्वों के दौरान यदि किसी भी होटल या प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा. यह कदम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए उठाया गया है.