भोपाल: 371 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी, दस्तावेज न जमा करने पर मान्यता खतरे में

भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशानुसार, निजी स्कूलों को अपनी फीस संरचना और नोटरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। फिर भी, भोपाल जिले के 371 निजी स्कूल अब तक इन नियमों का अनुपालन नहीं कर पाए हैं।

कई स्कूलों ने नहीं जमा किए दस्तावेज

रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में कुल 1717 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 463 स्कूलों ने 25,000 रुपये से अधिक फीस की संरचना जमा की है, जबकि 371 स्कूलों ने 25,000 रुपये से कम फीस वाले दस्तावेज अपलोड किए हैं। हालांकि, 883 स्कूलों ने अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ माध्यमिक शिक्षा मान्यता नियम 2020 के तहत कार्रवाई होगी।

स्कूलों को नोटिस जारी

इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में किसी भी स्कूल की मान्यता या नवीनीकरण तभी संभव होगा, जब वे सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा, शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की निगरानी के लिए एक विशेष संयुक्त दल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं।