जस्टिस श्रीधरन छग नहीं इलाहाबाद जाएंग

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। लेकिन अब 14 अक्टूबर को हुई बैठक में कॉलेजियम ने पुनर्विचार करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने अपना निर्णय केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला है।

कॉलेजियम के बयान में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए पुनर्विचार पर निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को अब छत्तीसगढ़ के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया जाए।

जस्टिस श्रीधरन को 2016 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया था। वकील के रूप में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के साथ पांच वर्ष तक प्रैक्टिस की, इसके बाद इंदौर में अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। वर्ष 2023 में उन्होंने स्वेच्छा से तबादले की मांग की थी। उन्होंने यह कहा था कि उनकी बेटी इंदौर में वकालत शुरू करने जा रही है। इसके बाद उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट भेजा गया और 2025 में वे मध्य प्रदेश लौट आए।