इंदौर: राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को 320 दिनों बाद मिली जमानत 

मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा विकास हुआ है। मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय की राजधानी शिलांग की अदालत ने जमानत दे दी है। करीब 320 दिन जेल में रहने के बाद मंगलवार शाम को सोनम रिहा हो गईं।

अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सोनम ट्रायल पूरी होने तक शिलांग में ही रहेंगी और बिना अदालत की पूर्व अनुमति के शहर नहीं छोड़ सकेंगी।

जमानत मिलने के बाद सोनम के पिता देवी सिंह शिलांग पहुंचे और सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। मंगलवार शाम को सोनम जेल से बाहर आईं, लेकिन मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और पिता के साथ वहां से रवाना हो गईं।

गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामी मुख्य आधार

अदालत ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को जमानत देते हुए गिरफ्तारी प्रक्रिया में पाई गई गंभीर खामियों को आधार बनाया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि 7 जून 2025 को गाजियाबाद में सोनम की गिरफ्तारी के समय उन्हें आरोपों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी।

कोर्ट ने जांच एजेंसी के दस्तावेजों में आई कई त्रुटियों को गंभीर माना और कहा कि गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं थी। अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य है। इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सोनम को राहत दी गई।