11 किलो गांजे के साथ पकड़े गए दो तस्करों को 5-5 साल की जेल; विशेष अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला

ग्वालियर की विशेष सत्र अदालत ने वर्ष 2023 के गांजा तस्करी के एक मामले में बुधवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को पांच-पांच साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने योगेश साहू और जीतू कुशवाह को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी का दोषी पाया है।

विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20 (बी) (ii) (बी) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जेल की सजा के साथ-साथ अदालत ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी जुर्माने की यह राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

घेराबंदी कर पकड़े गए थे तस्कर

अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा के अनुसार, यह पूरा मामला 30 अप्रैल 2023 का है। बहोड़ापुर पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि पुरानी छावनी कॉलोनी की गलियों में दो युवक मोटरसाइकिल पर अवैध गांजा लेकर सप्लाई के इरादे से घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल सक्रिय हुई पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दोनों संदेहियों को रोका और जब उनकी मोटरसाइकिल पर रखे सफेद प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी ली गई, तो उसमें से 11 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए। पुलिस ने बरामद गांजे के नमूने वैज्ञानिक जांच (FSL) के लिए भेजे थे, जिसकी रिपोर्ट में भी उस पदार्थ के गांजा होने की आधिकारिक पुष्टि हुई थी। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाणों और दस्तावेजों को आधार मानते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया और समाज में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह सख्त सजा सुनाई।