भोपाल में नाबालिग से गैंगरेप, दो दोषियों को 20 साल की जेल

भोपाल (मध्य प्रदेश): भोपाल की जिला और सत्र न्यायालय ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को 20 साल की कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सज़ा सुनाई है।

अदालत का फैसला

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) कुमुदिनी पटेल ने आरोपी राहुल समा और करण बिंद्रा को दोषी ठहराया। उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(DA), 376(3), 376(2)N, 342, 363, 506(2) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की विभिन्न धाराओं के तहत यह सज़ा सुनाई गई है।

सरकारी वकील दिव्या शुक्ला के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को पीड़िता की माँ ने गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में एक लिखित आवेदन दिया था। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी को राहुल और करण नाम के दो युवकों ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। ये दोनों लड़के पीड़िता के भाई के दोस्त थे।

आरोपी ने घुमाने के बहाने किया था दुष्कर्म। 

जांच में सामने आया कि 19 सितंबर 2023 को जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तो आरोपी वहाँ आए। वे उसे लड्डू खिलाकर और घुमाने के बहाने अपने साथ ले गए। वे उसे राहुल के घर ले गए, जहाँ उन्होंने दरवाज़ा बंद करके धमकी दी और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। डर के मारे पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई।

6 अक्टूबर 2023 को, जब पीड़िता अपनी मौसी के घर वापस जा रही थी, तो दोनों आरोपियों ने उसे फिर से रोका। वे उसे वापस राहुल के घर ले गए और दोबारा उसके साथ दुष्कर्म किया। उस रात, आरोपियों ने पीड़िता को अपने घर में ही छिपाए रखा था। अगले दिन, 7 अक्टूबर को, पीड़िता की माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।