पेड़ काटने पर अब सीधे जेल, लापरवाही पर 2 इंजीनियर सस्पेंड

 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद भोपाल नगर निगम (BMC) पेड़ों की अवैध कटाई पर सख्त हो गया है। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने चेतावनी दी है कि शहर में बिना अनुमति के पेड़ काटने वालों को सीधे जेल जाना पड़ सकता है। इस सख्ती को लागू करने के लिए कमिश्नर ने वृक्ष अधिकारी की सभी शक्तियाँ स्वयं अपने हाथों में ले ली हैं, यानी अब वही पेड़ काटने की अनुमति जारी करेंगी।

अवैध कटाई पर जेल का प्रावधान

गुरुवार को निगम कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान कमिश्नर जैन ने बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई-छंटाई पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अब शहर में कहीं भी अवैध रूप से वृक्षों की कटाई या छंटाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल भेजने का प्रावधान भी शामिल है।

CM इंफ्रा के काम में लापरवाही, 2 इंजीनियर निलंबित

कमिश्नर जैन ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से दो इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई कोलार क्षेत्र में सीएम इंफ्रा (CM Infra) के तहत निर्मित सीसी सड़क के कार्यों में लापरवाही बरतने और उसकी गुणवत्ता मानक स्तर की न पाए जाने पर की गई है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढ़े और खराब सतह मिलने पर कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की।

जोन नंबर-18 के प्रभारी सहायक यंत्री (यांत्रिक) मनीष सिंह और उपयंत्री (यांत्रिक) हर्षदीप सोनी।

कमिश्नर ने कार्यपालन यंत्री कोलार एसके राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अधीक्षण यंत्री को निर्माणाधीन सड़क की कोर कटिंग कर गुणवत्ता की विस्तृत जाँच कराने का निर्देश दिया है।