भोपाल: बेटे को बुजुर्ग माता-पिता के लिए देना होगा संपत्ति कर, 2500 रुपये मासिक

भोपाल में रेलवे से रिटायर 71 वर्षीय बुजुर्ग को परेशान करने वाले बेटे को अब मकान का संपत्ति कर और जलकर चुकाना होगा। साथ ही, गोविंदपुरा के एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने बुजुर्ग माता-पिता के खर्च के लिए बेटे को हर महीने 2,500 रुपये देने का आदेश दिया है।

कुछ समय पहले शहजादी बेगम ने दर्ज की थी शिकायत

दरअसल, कमला नगर निजामुद्दीन कॉलोनी, भेल में रहने वाले इकबाल उद्दीन और उनकी पत्नी शहजादी बेगम ने शिकायत की थी कि उनका बेटा सलीम उद्दीन और बहू सबीला उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। बहू सबीला पैतृक मकान को अपने नाम करवाने के लिए आत्महत्या की धमकी देती थी। हाल ही में हुए एक विवाद में सबीला ने शहजादी बेगम को धक्का दे दिया, जिससे उनका पैर टूट गया।

एसडीएम ने दिए सख्त निर्देश

दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने सलीम उद्दीन को मकान का संपत्ति कर और जलकर जमा करने का आदेश दिया। इसके अलावा, बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण के लिए सलीम को हर महीने 2,500 रुपये देने का निर्देश भी दिया गया।