सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश राज्यों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगर पालिकाओं को जारी किए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए राजमार्ग निगरानी दल बनाए जाएँ, जो उन्हें पकड़कर सड़कों से हटाएँगे और आश्रय स्थलों में रखेंगे। आवारा पशुओं की उपस्थिति की सूचना देने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएँगे।
सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। तीन सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करना होगा। अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर आगे के आदेश भी जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों को सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से हटाकर आश्रय स्थलों में रखा जाए। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया कि टीकाकरण के बाद भी उन्हें उसी क्षेत्र में न छोड़ा जाए।